Teacher Eligibility Test (TET) in two sessions | शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) दो सत्र मे
अकोला – महाराष्ट्र राज्य परीक्षा, पुणे, 2021 शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 21 नवंबर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 1.30 से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
इस संबंध में जिलाधिकारी नीमा अरोरा द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने तथा कानून व्यवस्था के मुद्दों पर आवश्यक निवारक उपायों के तहत परीक्षा केन्द्रों पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत एक मनाई आदेश जारी भी किया है।
इस आदेश के अनुसार, यह आदेश संबंधित परीक्षा केंद्र पर 21 नवंबर रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर पूरे क्षेत्र में और केंद्र के बाहर 100 मीटर क्षेत्र में लागू होंगे।
- तदनुसार, पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।
- किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं करेंगे।
- परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले सभी अभ्यर्थियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का थर्मल/इन्फ्रारेड थर्मामीटर से तापमान की जांच की जाएगी।
- सभी पर्यवेक्षकों के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण अनिवार्य है।
- हवा को गतिमान रखने के लिए परीक्षा केंद्र की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएंगे।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ परीक्षार्थियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- बिना पहचान पत्र व मास्क पहने बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम तीन फीट की दूरी की व्यवस्था की जाए।
- परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के सामने सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाए।
- परीक्षा केंद्र परिसर को सोडियम हाइपोक्लोराइड से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- यदि किसी परीक्षार्थी/अधिकारी/कर्मचारी में कोविड-19 के कोई लक्षण दिखाई दें तो उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
- परीक्षा केंद्र के परिसर में परीक्षार्थियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शांति भंग करने वाला कोई भी कार्य करना मना है।
- परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में जेरोक्स सेंटर, फैक्स मशीन, लीफ स्ट्रिप्स, लैपटॉप, टाइपिंग सेंटर, एसटीडी बूथ, लाउडस्पीकर आदि परीक्षा समाप्त होने तक बंद रहेंगे।
- परीक्षा केंद्र के परिसर में इंटरनेट, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन आदि मेल और अन्य मीडिया द्वारा प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति/वाहन को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों/परीक्षार्थियों के साथ-साथ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों पर भी यह रोक आदेश लागू नहीं होगा।